जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवारों का चयन खण्ड विकास अधिकारी और नगर क्षेत्र में ईओ नगर पालिका करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि 31 मार्च तक ऐसे परिवारों की सूची उपलब्ध कराई जाए। नगरीय क्षेत्र में ठेला, खोमचा,साप्ताहिक बाजार का कार्य करने वाले श्रमिकों का विवरण ईओ नगर पालिका तैयार करेंगे। जिले के सभी जरूरतमंद परिवार को एक माह का निश्शुल्क राशन अप्रैल माह में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन के सभी लाभार्थियों को दो माह का अग्रिम पेंशन अप्रैल माह में दिया जायेगा। रिक्शा चालक,दैनिक दिहाड़ी मजदूर, आटो रिक्शा चालक, पल्लेदार,ठेला वाले, इक्का दागा चलाने वाले मजदूरों को भी आर्थिक सहायता दी जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके अलावा भी ऐसे परिवार हो सकते है जिनके पास भरण-पोषण की सुविधा नही है। उन्होंने निर्देश दिया कि खण्ड विकास अधिकारी संबंधित ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से ऐसे परिस्थितियों वाले परिवार की जांच कराकर सहायता के लिए अपनी संस्तुति उपलब्ध कराएंगे। ऐसे सभी परिवारों को भी एक हजार रूपये की सहायता दी जायेगी।
अपर जिलाधिकारी रमेश चन्द्र ने आर्थिक सहायता देने संबंधी शासनादेश के बारे में सभी को जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा, अपर पुलिस अधीक्षक पंकज, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा, सभी उप जिलाधिकारी, पीडी आरपी सिंह, डीडीओ अजीत कुमार श्रीवास्तव, उपायुक्त मनरेगा इन्द्रपाल सिंह तथा विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।